जे पी तेलकर
मंदसौर । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज पुष्प द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदतन अपराधी लालाउर्फ लालचन्द पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी पालडी एवं मोहन पिता सीताराम मीणा निवासी टिडवास हामु आब्दापुर को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प ने आदेशित किया है, कि वे जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम,उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगे। जानकारी के अनुसार मोहन मीणा संजीत का सरपंच भी है।
मंगलवार, 5 नवंबर 2019
सरपंच आदतन अपराधी को कलेक्टर ने किया जिले से तड़ीपार
कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने किया जिला अस्पताल निरीक्षण नर्स को किया निलबिंत,एक आशा की सेवा की समाप्त
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