गुना।
न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना श्री अरविंद सिंह गुर्जर ने चेक बाउंस के एक प्रकरण में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को 8 माह के सश्रम कारावास और रुपए 230000 प्रतिकार राशि परिवादी को एक माह में अदा करने के आदेश देते, हुए दंड से दंडित किया है ।
प्रकरण क्रमांक 507/2018 अनिल मीना विरुद्ध बहादुर सिंह पटेलिया में आरोपी द्वारा फरियादी को रुपए दो लाख का चेक उससे लिए गए ऋण के पेटे दिया गया था । फरियादी द्वारा उक्त चेक बैंक में राशि आहरण करने जब जमा किया तो वह अनादरत हो गया था । परिवादी अनिल मीणा द्वारा आरोपी को चेक अनादरण की सूचना देने के उपरांत भी ऋण राशि रुपए दो लाख आरोपी द्वारा अदा नहीं किए जाने पर परिवादी ने न्यायालय में आरोपी बहादुर सिंह पटेलिया जो कि एसबीआई बैंक में सेवारत है और ग्राम सलैया राय जिला गुना का निवासी है उसके विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था ।
प्रकरण के विचारण में न्यायालय ने आरोपी बहादुर सिंह पटेलिया को एन आई एक्ट की धारा 138 में दोषी पाते हुए आज 8 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और रुपए 230000 प्रतिकर राशि 1 माह की अवधि में परिवादी को देने की आज्ञा पारित की है । उक्त प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट राजेश राठिया एवं हेमंत कुमार जैन गुना द्वारा की गई थी ।